-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathoutput_11.txt
52 lines (48 loc) · 11.8 KB
/
output_11.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
(४.(..॥२.8/एन.सी.आर.बी
|.|.२.-| /एकीकृत जाँच फार्म-|
2, बी-3 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के
लिफाफे में रखी गई। समय 11.30 पी.एम. पर श्री आसिफ खान स.उ.नि. मय श्री राजकुमार कानि. 160 मय सरकारी
वाहन मय चालक श्री जलसिंह कानि. 248 मय आरोपीगण प्रदीप शर्मा व श्री रामनरेष सैनी के आरोपीगणो के स्वास्थय
परीक्षण व सुरक्षार्थ कोतवाली में छोडने हेतु तहरीर देकर उचित हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 08.01.2024
समय 12.10 ए.एम. पर श्री आसिफ खान स.उ.नि. मय श्री राजकुमार कानि. 160 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री
जलसिंह कानि. 248 के वापस आये व जाहिर किया किय मय गिरफ्तारषुदा आरोपीगण प्रदीप शर्मा वश्री रामनरेष सैनी के
रवाना होकर अस्पताल टोक पहु&चे। आरोपीगणो का स्वास्थय परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की तथा बाद स्वास्थय
परीक्षण के रवाना होकर कोतवाली टोक पहु&चे तथा आरोपीगणो को सुरक्षार्थ कोतवाली टोक में दाखिल करवाकर रसीद
प्राप्त की गई। रवाना होकर वापस आये। समय 12.15 ए.एम. पर रिष्वत लेन-देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड ज्ञकड
16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क-एम-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर
करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.40 ए.एम. पर स्वतन्त्र
गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर
नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर
नष्ट की गई जिसकी फर्द नमूना व नाषान पीतल की सील मुर्तिब की गई एवं समय 1.30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह व
परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 1.40 ए.एम. पर पूर्व में का्यलय आलमारी में रखे रिष्वत
मांग सत्यापन से सम्बन्धित शील्डषुदा पैकेट पेनड्राईव व सी.डी. माक ए-1, ए-2 व रिष्वत मा£/ँग सत्यापनवार्ता से
सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड का सिल्डषुदा पैकेट मारक एम को निकालवाकर व ट्रे प कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तषुदा
व सिल्डषुदा आर्टिकल्स धोवण के सिल्ड सैम्पल्स माक आर-1, आर-2, एल-1, एल-2, आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1,
एलएच-2, सफेद थेली पैकिट मार्क “टी“ सिल्डषुदा रिष्वती राषि 180000/- रूपये मार्क एन-1, एन-2, एन-3, एन-4, एन-
5, व रिष्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित पेन ड्राईव व सीडिया8 पैकेट मार्क बी-1, बी-2, बी-3 एवं रिष्वत लेन-देन वार्ता से
सम्बन्धित मूल मैमोरी कार्ड का शील्डषुदा पैकेट माक “एम-2“ जप्षषुदा मोबाईल पैकिट मार्क “एम-1-“ बतौर वजह सबूत
जरिये आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक के जमा मालखाना करवाया गया। समय 2.20 ए.एम पर रिष्वत मांग सत्यापन
वार्ता तथा रिष्वत लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव, सीडिया? तेयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम
का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 2.50 ए.एम. पर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा
रिष्वत लेनदेन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार
किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया।
अब तक की ट्रे प कार्यवाही रिष्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री
प्रदीप शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 30 साल निवासी बम्बोरी हाल सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा
पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त
करने हेतु परिवादी श्री मदनलाल चेधरी से उसके पेंडिंग बिलों व टीडीएस, जी.एस.टी. के रिफण्ड बिलों को पास करने तथा
पूर्व मं) परिवादी के 35 लाख के पास किए गए बिलों के एवज में कमीषन के रूप में रिष्वत के 180,000/-रूपये की मांग
करना पाया गया तथा आरोपी द्वारा परिवादी से 180,000 रूपए रिष्वत राषि लेना तय ह॒ुआ जिसके अनुसरण में दिनांक
07.01.2024 को आरोपी को रिष्वत में दी जाने वाली राषि 1,80,000/- रूपये परिवादी को देकर आरोपी श्री प्रदीप शर्मा
के बताये अनुसार भेजा जिस पर आरोपी प्रदीप शर्मा ने अपने दलाल रामनरेष सैनी के साथ मिलकर परिवादी से उसकी कार
मं बेठकर एक सफेद थेली में रखी रिष्वत राषि को अपने हाथों मं3 लेकर उसमें कुछ रूपये लेकर अपने दलाल रामनरेष
सैनी को गिनने हेतु दिए थे तथा स्वयं भी रूपये गिनने लगा। आरोपीगणों द्वारा परिवादी से 180,000 रूपये मौके पर ग्रहण
किये, रिष्वती राषि के 180,000/-रूपये आरोपीगणो से बरामद की गयी तथा आरोपी श्री रामनरेष सैनी पुत्र जगदीष माली
जाति माली उम्र 22 साल निवासी ग्राम बम्बोरी पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक ने आरोपी प्रदीप शर्मा से मिलीभगत कर
षडयंत्र रचकर परिवादी से रिष्वति राषि 180000 रूपये जानकारी होने के उपरान्त भी रिष्वति राषि प्राप्त करने में आरोपी
प्रदीप शर्मा का सहयोग किया तथा आरोपी प्रदीप शर्मा के दलाल के रूप में रिष्वाति राषि प्राप्त की। आरोपीगणो का उक्त
कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 120बी ता.हि. का जुर्म प्रथम
दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।
अतः आरोपीगण 1. श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 30 साल निवासी
बम्बोरी हाल सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक 2 श्री रामनरेष सैनी पुत्र जगदीष
माली जाति माली उम्न 22 साल निवासी ग्राम बम्बोरी पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना
नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है